जयपुर की एक अदालत ने शनिवार को तीन लोगों को भारतीय सेना की जासूसी करने और पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियों को रणनीतिक महत्व की गोपनीय जानकारी भेजने के आरोप में सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, खुफिया, एस सेंगाथिर ने कहा कि जैसलमेर जिले के निवासी सादिक खान, बरियाम खान और हाजी खान को फरवरी 2017 में सेना से संबंधित गोपनीय जानकारी एकत्र करने और अपने पाकिस्तान स्थित आकाओं को भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने कहा कि जांच के बाद उनके खिलाफ जयपुर के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 की धारा 3 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत दोषी करार दिया.