आरक्षित श्रेणी प्रमाणपत्र मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई, पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आरक्षित श्रेणी के प्रमाणपत्र जारी करने और एमबीबीएस उम्मीदवारों के प्रवेश में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी।

एक विशेष सुनवाई में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और मूल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया।

इसने मामले में एकल-न्यायाधीश पीठ और खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों पर भी रोक लगा दी।

पीठ ने कहा, “हम इस पर सोमवार को विचार करेंगे, इस आदेश को पारित करने के लिए इसे अभी लिया है। हमने अब कार्यभार संभाल लिया है।”

Also Read

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी

शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पारित एक आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें राज्य संचालित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एमबीबीएस उम्मीदवारों के प्रवेश में कथित अनियमितताओं के मामले में खंडपीठ के एक आदेश को अवैध बताया गया था और इसकी अनदेखी की गई थी।

इससे पहले हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले की सीबीआई जांच के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी.

READ ALSO  जमानत आवेदनों की सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट रोजाना अतिरिक्त आधे घंटे के लिए बैठेगा- जानें विस्तार से
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles