हाल ही में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सामान्य श्रेणी के अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में सीट/पद पाने के हकदार हैं। जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और वी. श्रीनिवास की पीठ ने कहा कि “किसी भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार अपनी
