सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में चेक बाउंस मामले को बहाल करते हुए कहा है कि कंपनियों द्वारा दायर शिकायतों में प्रतिनिधित्व और जानकारी को लेकर उठाए गए सवालों का समाधान ट्रायल के दौरान होना चाहिए, न कि प्रारंभिक चरण में।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला “एम/एस नरेश पॉटरीज बनाम एम/एस आरती इंडस्ट्रीज और अन्य (क्रिमिनल अपील नंबर ___, 2025)” से संबंधित है। इसमें एम/एस नरेश पॉटरीज, जो क्रॉकरी और इंसुलेटर के निर्माण का व्यवसाय करती है, ने आरोप लगाया कि एम/एस आरती इंडस्ट्रीज, जिसकी प्रतिनिधि सुनीता देवी थीं, ने ₹1,70,46,314 का चेक जारी किया। यह चेक “अधिक धनराशि” के कारण बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।
कानूनी नोटिस के बाद भुगतान की मांग की गई और उसके बाद एम/एस नरेश पॉटरीज ने धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत शिकायत दर्ज की। यह शिकायत कंपनी के प्रबंधक और अधिकृत प्रतिनिधि नीरज कुमार द्वारा दायर की गई, जो कंपनी के दैनिक कार्यों और लेनदेन को संभालते थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि नीरज कुमार के पास लेनदेन की व्यक्तिगत जानकारी के स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं। अदालत ने प्रक्रिया की खामियों और सीधे तौर पर लेनदेन में उनकी भागीदारी के अभाव को शिकायत को खारिज करने का आधार बनाया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने हाईकोर्ट के निर्णय को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिनिधित्व और व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित मुद्दे प्रारंभिक चरण में शिकायत खारिज करने का आधार नहीं हो सकते। यह मुद्दे ट्रायल के दौरान सबूतों के आधार पर तय किए जाने चाहिए।
कोर्ट ने कहा, “शिकायतकर्ता की अधिकृतता और लेनदेन की जानकारी से संबंधित चिंताओं का परीक्षण ट्रायल में होना चाहिए। इन्हें प्रारंभिक स्तर पर खारिज करना अनुचित है।”
मुख्य टिप्पणियां
1. कंपनी का प्रतिनिधित्व करने की अधिकृतता
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि कंपनियों का प्रतिनिधित्व उनके अधिकृत व्यक्तियों, जैसे कर्मचारी या पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते उनके पास लेनदेन की पर्याप्त जानकारी हो।
कोर्ट ने कहा, “धारा 142, परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं जब शिकायतकर्ता कंपनी की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है और उनके पास लेनदेन की जानकारी होती है।”
2. धारा 482 सीआरपीसी के तहत शिकायतों का समयपूर्व खारिज करना
कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि धारा 482, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) का दुरुपयोग कर वैध शिकायतों को प्रारंभिक चरण में खारिज कर दिया जाता है। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सबूतों की विस्तृत जांच किए बिना शिकायत खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा, “धारा 482 के अंतर्गत निहित शक्तियों का उपयोग बहुत सावधानी और विरले ही किया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब, जब शिकायत prima facie मामला प्रस्तुत करती है।”
3. प्रक्रिया से संबंधित आवश्यकताओं की व्याख्या
सुप्रीम कोर्ट ने “ए.सी. नारायणन बनाम महाराष्ट्र राज्य” और “टीआरएल क्रोसाकी रेफ्रैक्टरीज़ बनाम एसएमएस एशिया प्राइवेट लिमिटेड” जैसे मामलों पर भरोसा करते हुए कहा कि प्रक्रिया की आवश्यकताओं की कठोर व्याख्या नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि शिकायत और सहायक दस्तावेजों को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा, “प्रक्रिया में खामियों के आधार पर शिकायतों को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करना धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम की विधायी मंशा को कमजोर करता है।”
सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। शिकायत को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा, के समक्ष बहाल कर दिया गया और मामले का परीक्षण कानून के अनुसार निष्पक्षता से करने का निर्देश दिया।
पक्ष और प्रतिनिधित्व
- अपीलकर्ता: एम/एस नरेश पॉटरीज, प्रतिनिधि – नीरज कुमार (प्रबंधक और अधिकृत प्रतिनिधि)।
- प्रतिवादी:
- एम/एस आरती इंडस्ट्रीज (प्रतिवादी संख्या 1) – प्रतिनिधि: सुनीता देवी।
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिवादी संख्या 2)।
- अपीलकर्ता के वकील: श्री नवीन पाहवा (वरिष्ठ अधिवक्ता)।
- प्रतिवादी के वकील:
- श्री शैलेश शर्मा (प्रतिवादी संख्या 2)।
- प्रतिवादी संख्या 1, सुनीता देवी, ने सेवा प्राप्त होने के बावजूद कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया।