न्यायिक मंचों के बाहर निजी समझौतों के लिए न्यायालय शुल्क वापसी की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जब मामले मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालत या मध्यस्थता जैसे औपचारिक न्यायिक निपटान तंत्रों के बाहर निजी तौर पर सुलझाए जाते हैं, तो न्यायालय शुल्क वापसी की अनुमति नहीं है। यह फैसला जगे राम बनाम वेद कौर और अन्य के मामले में आया, जहां याचिकाकर्ता ने निजी आउट-ऑफ-कोर्ट समझौते के बाद न्यायालय शुल्क वापसी की मांग की थी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी अपील (RSA संख्या 98/2018) से उत्पन्न हुआ। अपीलकर्ता जगे राम ने शुरू में एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जो ट्रायल कोर्ट, प्रथम अपीलीय न्यायालय और अंत में द्वितीय अपीलीय न्यायालय में आगे बढ़ा। हालांकि, गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के बजाय, मामले को न्यायालय के बाहर पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया और हाईकोर्ट ने अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए समझौता समझौते के अनुसार मामले का निपटारा किया।

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इसके बाद जगे राम ने 29,053 रुपये की कोर्ट फीस वापस करने के लिए याचिका दायर की, जो उन्होंने विभिन्न न्यायिक चरणों में चुकाई थी। हाईकोर्ट ने 15 सितंबर, 2022 को उनके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस तरह की वापसी के लिए कानूनी आधार पूरे नहीं किए गए हैं।

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सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही और निर्णय

हाईकोर्ट के निर्णय से असंतुष्ट जगे राम ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी (सी) संख्या 723/2023) दायर करके सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने की।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता राजिंदर सिंह कटारिया, एस.पी. लालेर, ट्विंकल कटारिया और रामेश्वर प्रसाद गोयल ने किया। प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व महाधिवक्ता दीपक ठुकराल के साथ समर विजय सिंह, सबरनी सोम, अमन देव शर्मा और फतेह सिंह ने किया।

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मुख्य कानूनी मुद्दा:

निजी समझौतों के मामले में न्यायालय शुल्क की वापसी

सुप्रीम कोर्ट ने जांच की कि क्या कोई वादी न्यायालय शुल्क की वापसी का हकदार है, जब मामला मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालत या मध्यस्थता के किसी संदर्भ के बिना न्यायालय के बाहर सुलझाया जाता है।

न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय

न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए दोहराया कि न्यायालय शुल्क की वापसी केवल तभी दी जाती है, जब मामला औपचारिक न्यायिक निपटान तंत्र के माध्यम से हल हो जाता है। चूंकि वर्तमान मामले में समझौता पूरी तरह से निजी था और किसी मान्यता प्राप्त वैकल्पिक विवाद समाधान मंच द्वारा मध्यस्थता नहीं की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता वापसी का हकदार नहीं था।

“न्यायालय शुल्क की वापसी केवल तभी स्वीकार्य है, जब मामला मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक निपटान, लोक अदालत या मध्यस्थता के माध्यम से भेजा जाता है। वर्तमान मामले में, समझौता न्यायालय के बाहर हुआ था और किसी ऐसे प्राधिकरण या मंच के संदर्भ में नहीं हुआ था।” – सुप्रीम कोर्ट बेंच।

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न्यायालय ने हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि धन वापसी के लिए कोई कानूनी आधार स्थापित नहीं किया गया था और कहा कि हाईकोर्ट द्वारा धन वापसी के अनुरोध को अस्वीकार करने में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं थी।

इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें योग्यता का अभाव है।

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