न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत बलात्कार और अन्य गंभीर अपराधों के आरोपों से जुड़े एक मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय के फैसले ने अपराध की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि बलात्कार एक “अमानवीय कृत्य” है और पीड़ित की गरिमा और पवित्रता पर गंभीर अतिक्रमण है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला, आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 56177/2023, आवेदक अरविंद से संबंधित है, जिस पर आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 376(3), 328, 452, 323 और 506 तथा POCSO अधिनियम की धारा 5L, 5J/6 और 4(2) के तहत जघन्य कृत्य करने का आरोप लगाया गया था। पीड़िता, जो नाबालिग है, गर्भवती पाई गई और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अरविंद ने पीड़िता को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई।
पीड़िता की मां ने 9 जुलाई, 2023 को पुलिस स्टेशन क्योलड़िया, जिला बरेली में एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में डीएनए रिपोर्ट ने पुष्टि की कि अरविंद पीड़िता के बच्चे का जैविक पिता था।
संबोधित कानूनी मुद्दे
1. आरोपी को जमानत देना:
अदालत के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या आरोपों की प्रकृति और डीएनए रिपोर्ट सहित प्रस्तुत साक्ष्य को देखते हुए, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आरोपी को जमानत दी जा सकती है।
2. प्रथम दृष्टया साक्ष्य:
डीएनए साक्ष्य ने आवेदक को पीड़िता से पैदा हुए बच्चे का जैविक पिता साबित कर दिया, जिससे आरोपों के बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई।
3. पीड़ित पर अपराध का प्रभाव:
अदालत ने पीड़ितों, विशेष रूप से नाबालिगों की गरिमा, गोपनीयता और मानसिक स्वास्थ्य पर ऐसे अपराधों के व्यापक प्रभावों पर गहन विचार किया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय
न्यायमूर्ति सिंह ने जमानत आवेदन को खारिज करते हुए टिप्पणी की:
“यौन हिंसा, एक अमानवीय कृत्य होने के अलावा, एक महिला की निजता और पवित्रता के अधिकार का एक गैरकानूनी अतिक्रमण है। यह उसके सर्वोच्च सम्मान के लिए एक गंभीर आघात है और उसके आत्मसम्मान और गरिमा को ठेस पहुँचाता है।”
न्यायालय ने ऐसे अपराधों के पीड़ितों द्वारा सामना किए जाने वाले दोहरे आघात पर प्रकाश डाला- बलात्कार का कृत्य और उसके बाद का मुकदमा। आरोपों की गंभीरता और सहायक डीएनए साक्ष्य को देखते हुए, न्यायालय ने जमानत के लिए बचाव पक्ष की दलीलों में कोई दम नहीं पाया।
वकील इम्तियाज अहमद द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आवेदक पीड़िता से विवाह करने और बच्चे की देखभाल करने के लिए तैयार था। हालाँकि, प्रस्तावित विवाह के साकार न होने के कारण, आरोपी ने अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और जमानत माँगी। अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (AGA) द्वारा प्रस्तुत अभियोजन पक्ष ने अपराध की जघन्य प्रकृति और पीड़िता को पहुँचाए गए आघात पर जोर देते हुए याचिका का विरोध किया।
मामले का विवरण
– मामला संख्या: आपराधिक विविध। जमानत आवेदन संख्या 56177/2023
– विपक्षी पक्ष: उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य
– आवेदक के वकील: इम्तियाज अहमद
– विपक्षी पक्ष के वकील: अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता