रणवीर अल्‍लाबादिया के खिलाफ जांच पूरी होने का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान; पासपोर्ट वापसी याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्‍लाबादिया के खिलाफ India’s Got Latent नामक ऑनलाइन शो के एक एपिसोड में कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से संबंधित मामले में जांच पूरी होने का संज्ञान लिया और उनकी पासपोर्ट वापसी याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई तय की।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महाराष्ट्र और असम पुलिस की ओर से सूचित किया कि मुंबई में दर्ज एफआईआर की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट शीघ्र दायर की जाएगी। गुवाहाटी एफआईआर के संबंध में मेहता ने बताया कि केवल एक सह-आरोपी का बयान दर्ज किया जाना शेष है।

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कोर्ट ने मेहता के इस बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए कहा कि अल्‍लाबादिया से संबंधित जांच पूर्ण मानी जा सकती है। साथ ही असम पुलिस को निर्देश दिया कि यह स्पष्ट किया जाए कि क्या अब भी अल्‍लाबादिया को किसी अन्य जांच प्रक्रिया में आवश्यक माना जा रहा है।

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इस पृष्ठभूमि में, सुप्रीम कोर्ट ने अल्‍लाबादिया को पहले से मिली गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी और उनकी पासपोर्ट वापसी याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

गौरतलब है कि 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब शो में की गई टिप्पणियों को लेकर दर्ज कई एफआईआर के सिलसिले में अल्‍लाबादिया को बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की थी और उन्हें अपना पासपोर्ट ठाणे स्थित नोडल साइबर पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया था।

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बाद में, 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने पॉडकास्ट The Ranveer Show को दोबारा शुरू करने की अनुमति दी थी, बशर्ते कि कार्यक्रम की सामग्री “नैतिकता और शालीनता” के मानकों पर खरा उतरे और सभी आयु वर्ग के दर्शकों के लिए उपयुक्त हो।

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