राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर पीठ ने 21 अगस्त, 2024 को एक ऐतिहासिक निर्णय में, नाबालिग बच्चे की कस्टडी उसकी माँ को देने का आदेश दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसे मामलों में “बच्चे का सर्वोपरि कल्याण” ही निर्णायक कारक होना चाहिए। यह निर्णय न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह और न्यायमूर्ति भुवन गोयल की खंडपीठ ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका [डी.बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 254/2024] पर सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, एक 33 वर्षीय स्कूल लेक्चरर, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें उसने अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी की मांग की, जो अपने नाना-नानी की देखभाल में था। 18 अक्टूबर, 2022 को जन्मे बच्चे को कथित तौर पर 18 फरवरी, 2024 को एक सड़क दुर्घटना में याचिकाकर्ता के पति की अचानक मृत्यु के बाद उसके दादा-दादी ने कस्टडी में ले लिया था।
अपने पति की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता ने टोंक जिले में एक स्कूल लेक्चरर के रूप में अपनी सरकारी सेवा में शामिल होने के लिए अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया। इस अवधि के दौरान, बच्चा अपने नाना-नानी के पास रहा, जिन्होंने बाद में याचिकाकर्ता को कस्टडी में देने से इनकार कर दिया। नतीजतन, उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया, यह तर्क देते हुए कि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत अपने नाबालिग बेटे के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में, वह उसकी कस्टडी की हकदार थी।
शामिल कानूनी मुद्दे
इस मामले ने अदालत के सामने कई कानूनी मुद्दे पेश किए:
1. प्राकृतिक संरक्षकता का अधिकार: प्राथमिक कानूनी विवाद यह था कि क्या याचिकाकर्ता, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत नाबालिग बच्चे की जैविक मां और प्राकृतिक अभिभावक के रूप में, बच्चे की कस्टडी की हकदार थी।
2. नाबालिग का कल्याण: न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि नाबालिग का कल्याण उसकी माँ, जो सरकारी नौकरी वाली स्कूल लेक्चरर थी, या उसके दादा-दादी, जिनके पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं था और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, की कस्टडी में बेहतर होगा।
3. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप: प्रतिवादियों (दादा-दादी) ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता कथित रूप से अपने पति की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थी और दावा किया कि नाबालिग उसकी कस्टडी में सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने अपने दावे का समर्थन एक लंबित आपराधिक शिकायत और मृतक द्वारा कथित रूप से छोड़े गए एक सुसाइड नोट के साथ किया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं। इसने इस बात पर जोर दिया कि “बच्चे का सर्वोपरि कल्याण” बाल कस्टडी के मामलों में मार्गदर्शक सिद्धांत है। पीठ ने तेजस्विनी गौड़ और अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। (2019), जिसमें दोहराया गया कि नाबालिग की कस्टडी से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर कोई सख्त नियम लागू नहीं होता है; इसके बजाय, निर्णय प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए।
अदालत ने अपने फैसले में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया:
– प्राकृतिक अभिभावक के रूप में माँ का अधिकार: अदालत ने फिर से पुष्टि की कि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार, याचिकाकर्ता नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक है। फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला गया, “याचिकाकर्ता नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक है, और बच्चे के कल्याण के लिए, उसकी कस्टडी उसके प्राकृतिक अभिभावक के पास होनी चाहिए।”
– बच्चे का वित्तीय और सामाजिक कल्याण: अदालत ने देखा कि याचिकाकर्ता एक सुशिक्षित सरकारी कर्मचारी है और उसकी आय स्थिर है, इसलिए वह बच्चे के भविष्य के लिए बेहतर स्थिति में है। इसके विपरीत, प्रतिवादियों (दादा-दादी) के पास सीमित साधन थे और वे ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, जो बच्चे के विकास के लिए अनुकूल नहीं हो सकता था। पीठ ने कहा, “प्रतिवादी, जो नाबालिग बच्चे का दादा है, वृद्ध है और उसकी कोई नियमित आय नहीं है, जबकि याचिकाकर्ता एक स्कूल व्याख्याता है, जिसका वेतन अच्छा है, जो बच्चे के कल्याण और उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने में सक्षम है।”
– याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल साक्ष्य नहीं: अदालत ने सरकार द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल साक्ष्य नहीं पाया गया। अदालत ने कहा, “स्थिति रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं की गई है।”
अंतिम फैसला
अदालत ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादियों को नाबालिग बच्चे की कस्टडी तुरंत याचिकाकर्ता को सौंपने का निर्देश दिया। फैसले में स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता और उसके बेटे को उनके घर लौटने के दौरान कोई नुकसान न पहुंचे।