राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के चर्चित मामले में गुरुवार को मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी। जावेद पर इस क्रूर हत्या के सिलसिले में टोही करने का आरोप है।
कन्हैया लाल की जून 2022 में हत्या कर दी गई थी, जिसे लक्षित हमला बताया गया था, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित टिप्पणी का समर्थन किया था। हत्या, जिसमें सिर कलम करना शामिल था, को हमलावरों द्वारा रिकॉर्ड किया गया और ऑनलाइन प्रसारित किया गया, जिसके कारण पूरे देश में आक्रोश फैल गया और न्याय की व्यापक मांग हुई।
मोहम्मद जावेद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मुख्य अपराधियों रियाज अटारी और गौस मोहम्मद की तलाश में इलाके की तलाशी लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया था। एनआईए ने अपराध की गंभीर प्रकृति को दर्शाते हुए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला फिर से दर्ज किया था।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जावेद को 2 लाख रुपये के बांड और 1 लाख रुपये की जमानत पर जमानत दे दी। अदालत ने पाया कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि कार्यवाही के इस चरण में जावेद को लगातार हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है।