राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सोमवार को नाबालिग शिष्या से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ा दी। उनकी जमानत अवधि 12 अगस्त को समाप्त होने वाली थी, जिसे स्वास्थ्य कारणों से बढ़ाया गया है।
न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम की हालिया चिकित्सीय रिपोर्टों का अवलोकन करने के बाद यह राहत दी। अदालत को बताया गया कि वह इस समय इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी स्थिति गंभीर है।
यह राहत गुजरात हाईकोर्ट द्वारा एक अन्य मामले में दी गई अंतरिम जमानत (21 अगस्त तक) के विस्तार के बाद मिली है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने अहमदाबाद के एक सरकारी अस्पताल से चिकित्सकों का एक पैनल गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें एक हृदय रोग विशेषज्ञ और एक न्यूरोलॉजिस्ट शामिल होंगे।
अदालत ने कहा है कि यह विस्तृत चिकित्सकीय रिपोर्ट 27 अगस्त तक अदालत में प्रस्तुत की जाए, ताकि 29 अगस्त को जमानत अवधि समाप्त होने से पहले उस पर विचार किया जा सके।