परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के जुर्म में महिला, प्रेमी को उम्रकैद

एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को एक महिला और उसके प्रेमी को उसके पति, तीन बेटों और एक भतीजे की जघन्य हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक शर्मा ने कहा, “अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नंबर 2) रेणु श्रीवास्तव ने सोमवार को मामले में महिला संध्या उर्फ संतोष और उसके प्रेमी हनुमान को दोषी ठहराया था और आज उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।”

READ ALSO  बॉम्बे हाई कोर्ट ने कानूनी प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया: जुलाई से पहले के मामलों पर सीआरपीसी लागू, बीएनएसएस नए जमानत आवेदनों को नियंत्रित करता है

उन्होंने कहा कि अदालत ने हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत सुनाई गई सजा भी साथ-साथ चलेगी।

Video thumbnail

आरोपी महिला ने 2 और 3 अक्टूबर 2017 की दरम्यानी रात अपने प्रेमी व दो अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने पति बनवारी लाल (45), तीन बेटों और एक भतीजे की गला रेत कर हत्या कर दी थी.

संध्या का अपने से दस साल छोटे हनुमान के साथ विवाहेतर संबंध था। वे एक साथ रहना चाहते थे और इसलिए, जब वे सो रहे थे, तो उन्होंने उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों को मार डाला।

READ ALSO  झारखंड हाईकोर्ट ने 399 अंग्रेजी आशुलिपिक पदों के लिए भर्ती की घोषणा की

जांच अधिकारी विनोद सामरिया ने कहा कि उनके तीन बेटों के साथ उनके साथ रहने वाले उनके भतीजे की भी हत्या कर दी गई।

Related Articles

Latest Articles