समान ग्रेड पे में मिला प्रमोशन भी एमएसीपीएस में गिना जाएगा; रेलवे गार्ड कैडर की सीमा से अधिक अपग्रेडेशन के हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि रेलवे गार्ड कैडर के भीतर अर्जित पदोन्नतियां (प्रमोशन)—भले ही वे समान ग्रेड पे वाली हों—मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम (एमएसीपीएस) के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन की गणना में गिनी जाएंगी। केंद्र सरकार की अपीलों को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी मेल/एक्सप्रेस गार्ड के अंतिम पद तक पहुंच चुका है, वह एमएसीपीएस के तहत उपलब्ध तीनों वित्तीय लाभ प्राप्त कर चुका है। ऐसा कर्मचारी 4600 रुपये या 4800 रुपये के उस ग्रेड पे का दावा नहीं कर सकता, जो कैडर में सामान्य पदोन्नति पर मिलने वाले अधिकतम ग्रेड पे से अधिक हो।

मामले का बैकग्राउंड

मुख्य उत्तरदाता, हरबंस लाल वर्मा, 13 अगस्त 1976 को पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में 1200-2040 रुपये के वेतनमान में गुड्स गार्ड के रूप में रेलवे सेवा में शामिल हुए थे। इसके बाद 13 मार्च 1992 को उन्हें 1350-2200 रुपये (1 मार्च 1993 से संशोधित 1400-2600 रुपये) के वेतनमान में पैसेंजर गार्ड के रूप में पदोन्नत किया गया। फिर 22 जून 1993 को उन्हें 1400-2600 रुपये के वेतनमान में ही मेल/एक्सप्रेस गार्ड के रूप में पदोन्नति मिली, जो गार्ड कैडर का सर्वोच्च पद है। वह 31 मार्च 2009 को अपनी सेवानिवृत्ति तक इसी पद पर कार्यरत रहे और उन्होंने गार्ड कैडर में 32 वर्षों से अधिक की सेवा पूरी की।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग (6वें सीपीसी) की सिफारिशों के लागू होने के बाद गार्ड कैडर के वेतन ढांचे का पुनर्गठन किया गया। संशोधन से पहले, कैडर में अलग-अलग वेतनमान थे: गुड्स गार्ड (4500-7000 रुपये), सीनियर गुड्स गार्ड और पैसेंजर गार्ड (5000-8000 रुपये), तथा सीनियर पैसेंजर गार्ड और मेल/एक्सप्रेस गार्ड (5500-9000 रुपये)। छठे वेतन आयोग ने इन वेतनमानों को पे बैंड PB-1 और PB-2 के तहत दो ग्रेड पे में जोड़ दिया: गुड्स गार्ड को PB-1 में 2800 रुपये ग्रेड पे पर रखा गया, जबकि उससे ऊपर के सभी पदों—सीनियर गुड्स गार्ड, पैसेंजर गार्ड, सीनियर पैसेंजर गार्ड और मेल/एक्सप्रेस गार्ड—को PB-2 में 4200 रुपये का एक समान ग्रेड पे दिया गया।

रेल मंत्रालय द्वारा 10 जून 2009 को जारी सर्कुलर (RBE No. 101/2009) के जरिए एमएसीपीएस अधिसूचित करने के बाद, मंडल रेल प्रबंधक, कोटा ने शुरुआत में उत्तरदाता को 1 सितंबर 2008 से दूसरा और तीसरा वित्तीय अपग्रेडेशन देते हुए 4600 रुपये और 4800 रुपये का ग्रेड पे प्रदान कर दिया।

हालांकि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के साथ परामर्श के बाद रेलवे बोर्ड ने 10 फरवरी 2011 को RBE No. 76/2011 जारी कर स्पष्ट किया कि गुड्स गार्ड से सीनियर गुड्स गार्ड, सीनियर गुड्स गार्ड से पैसेंजर गार्ड, और सीनियर पैसेंजर गार्ड से मेल/एक्सप्रेस गार्ड के पद पर जाना एमएसीपीएस के पैरा 8 के तहत पदोन्नति माना जाएगा। सर्कुलर में कहा गया कि मेल/एक्सप्रेस गार्ड के पद पर पहुंचे कर्मचारियों ने तीन पदोन्नतियां प्राप्त कर ली हैं और इस प्रकार वे एमएसीपीएस के तहत मिलने वाले सभी अवसर भुना चुके हैं। RBE No. 142/2012 द्वारा इस बात को पुनः दोहराया गया कि एमएसीपीएस के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन कैडर में सामान्य पदोन्नति पर मिलने वाले ग्रेड पे से अधिक नहीं हो सकता। इसके बाद कोटा मंडल ने उत्तरदाता के उच्च ग्रेड पे वापस ले लिए और उनका ग्रेड पे 4200 रुपये पर संशोधित कर दिया।

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उत्तरदाता ने इस कटौती को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), जयपुर पीठ के समक्ष चुनौती दी। ओ.ए. संख्या 92/2015 में ट्रिब्यूनल ने कटौती के आदेश को रद्द करते हुए 4600 रुपये और 4800 रुपये ग्रेड पे देने का निर्देश दिया। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम लक्ष्मण लाल परिहार में जोधपुर पीठ के एक फैसले पर भरोसा करते हुए ट्रिब्यूनल के निर्णय को सही ठहराया। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

दोनों पक्षों के तर्क

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी और वरिष्ठ अधिवक्ता नचिकेता जोशी ने तर्क दिया कि भर्ती नियमों और एवेन्यू चार्ट के तहत गार्ड कैडर के पद अलग-अलग पदोन्नति पद बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदोन्नति के साथ पदोन्नति वेतन वृद्धि, रनिंग अलाउंस में वृद्धि और पद-विशिष्ट भत्ते मिलते हैं, जिससे कुल वेतन में वृद्धि होती है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि एमएसीपीएस के पैरा 8 के तहत, पदोन्नति पदानुक्रम में समान ग्रेड पे वाले पदों पर अर्जित पदोन्नति की गणना की जानी चाहिए। DoPT के स्पष्टीकरणों (RBE No. 76/2011 और RBE No. 142/2012) तथा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों जैसे यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एम.वी. मोहनन नायर, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मुक्ति सिंहा, और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बीरेंद्र कुजूर पर भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि एमएसीपीएस किसी कर्मचारी को कैडर संरचना में मिलने वाली नियमित पदोन्नति से अधिक ग्रेड पे नहीं दे सकता।

उत्तरदाता का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता डॉ. सुमंत भारद्वाज ने तर्क दिया कि एमएसीपीएस का पैरा 2 कर्मचारियों को संशोधित पे बैंड के पदानुक्रम में अगले उच्च ग्रेड पे (4600 रुपये और 4800 रुपये) का हकदार बनाता है। उन्होंने पैरा 5 और उसके उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि पुराने वेतनमानों में अर्जित पदोन्नतियां जो बाद में 4200 रुपये के एकल ग्रेड पे में विलय हो गईं, उन्हें एमएसीपीएस लाभों के लिए नजरअंदाज किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि केंद्र सरकार ने लक्ष्मण लाल परिहार मामले में हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लागू किया था, और इसी तरह के मामलों में रेलवे द्वारा दायर की गई कई एसएलपी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी हैं।

कोर्ट का विश्लेषण और व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट ने एमएसीपीएस के वैधानिक ढांचे का गहन परीक्षण किया, विशेष रूप से योजना के पैरा 2, 5 और 8 के आपसी संबंधों का मूल्यांकन किया।

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एमएसीपीएस के पैरा 8 का विश्लेषण करते हुए कोर्ट ने पाया कि इसके लागू होने के लिए तीन शर्तें जरूरी हैं: पदोन्नति हुई हो, जिन पदों के बीच पदोन्नति हुई है वे समान ग्रेड पे वाले हों, और वे पद भर्ती नियमों के तहत निर्धारित पदोन्नति पदानुक्रम में स्थित हों। पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि समान ग्रेड पे होने के कारण गार्ड कैडर में हुए बदलाव पदोन्नति नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि औपचारिक चयन प्रक्रिया, बढ़े हुए परिचालन उत्तरदायित्व और कैडर में पदानुक्रम के कारण पदोन्नति का चरित्र बना रहता है।

योजना के पैरा 8 को उद्धृत करते हुए कोर्ट ने कहा:

“भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति पदानुक्रम में समान ग्रेड पे वाले पद पर प्राप्त पदोन्नति को एमएसीपीएस के उद्देश्य से गिना जाएगा।”

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पैरा 5 और उसका उदाहरण केवल संक्रमणकालीन प्रावधान हैं, जो वेतनमानों के विलय पर एमएसीपीएस से पूर्व (1 सितंबर 2008 से पहले) के एसीपी लाभों को समायोजित करने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि, पैरा 5 पोस्ट-मर्ज करियर प्रगति या पदानुक्रम के भीतर पदोन्नति की गणना के मामले में पैरा 8 को बेअसर नहीं करता है।

कार्यकारी स्पष्टीकरणों की बाध्यकारी प्रकृति पर कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एम.वी. मोहनन नायर मामले के अपने निर्णय का हवाला देते हुए दोहराया:

“डीओपीटी द्वारा जारी किए गए विभागीय स्पष्टीकरण योजना का अभिन्न अंग हैं और सभी प्राधिकारियों पर बाध्यकारी हैं।”

पीठ ने माना कि RBE No. 76/2011 और RBE No. 142/2012 DoPT के परामर्श से जारी किए गए थे और यह सही सिद्धांत दर्शाते हैं कि एमएसीपीएस के तहत ऐसा ग्रेड पे नहीं दिया जा सकता जो कैडर में नियमित पदोन्नति से मिलने वाले उच्चतम ग्रेड पे से अधिक हो। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मुक्ति सिंहा के फैसले की पुष्टि करते हुए कोर्ट ने उद्धृत किया:

“हमारी राय में, हाईकोर्ट का यह दृष्टिकोण कि उत्तरदाता उससे अधिक ग्रेड पे के हकदार हैं जो उन्हें पदानुक्रम में वास्तविक पदोन्नति पर मिल सकता है, कायम रखे जाने योग्य नहीं है।”

पूर्व में एसएलपी खारिज होने के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिना कारण बताए खारिज किए गए आदेश (नॉन-स्पीकिंग ऑर्डर) अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी नजीर नहीं बनते। कुन्हैयाम्मेद और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य मामले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा:

“यदि विशेष अनुमति याचिका खारिज करने वाला आदेश बिना कारण बताए पारित किया गया है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून नहीं माना जाएगा और उस पर विलय का सिद्धांत लागू नहीं होगा।”

कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया कि लक्ष्मण लाल परिहार मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती न देने से केंद्र सरकार पर कोई कानूनी रोक (इश्यू एस्टोपेल) लागू नहीं होती, क्योंकि यह संपूर्ण भारतीय रेलवे से जुड़ा सार्वजनिक कानून का विषय है।

अंतिम निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के 6 जनवरी 2025 के निर्णय तथा कैट जयपुर के आदेशों को रद्द कर दिया। इसके साथ ही, उत्तरदाता के एमएसीपी दावे को खारिज करने वाले मंडल रेल प्रबंधक, कोटा के 15 अक्टूबर 2014 के आदेश को बहाल और संपोषित किया गया।

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अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के बयान को दर्ज करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि उत्तरदाता को पहले ही भुगतान किए जा चुके किसी भी एमएसीपी लाभ की कोई वसूली (रिकवरी) नहीं की जाएगी।

पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून का यह सिद्धांत भारतीय रेलवे के उन सभी समरूप रेलवे गार्डों पर लागू होगा जो मेल/एक्सप्रेस गार्ड के पद तक पहुंचे हैं और जिनके 4600 रुपये तथा 4800 रुपये ग्रेड पे के एमएसीपी दावे खारिज या वापस लिए गए थे। हालांकि, जिन कर्मचारियों को ऐसे अदालती आदेशों के तहत एमएसीपी लाभ मिल चुके हैं जो अंतिम रूप ले चुके हैं और लागू किए जा चुके हैं, उनसे कोई वसूली या संशोधन नहीं किया जाएगा।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम हरबंस लाल वर्मा

वाद संख्या: एसएलपी (सी) नंबर 35363 ऑफ 2025

पीठ: जस्टिस संजय करोल, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह

निर्णय की तिथि: 23 जुलाई 2026

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