इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख तय की है। गांधी ने वाराणसी की एक अदालत के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मामला आगे बढ़ाया गया था।
यह मामला वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्र की शिकायत से जुड़ा है। मिश्र ने गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, आरोप लगाते हुए कि सितंबर 2024 में अमेरिका में दिए गए एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अनुकूल नहीं है। इस टिप्पणी को “उकसाने वाला” और “विभाजनकारी” बताया गया और विरोध भी हुआ।
मिश्र की अर्जी को 28 नवंबर 2024 को एसीजेएम (एमपी-एमएलए) अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भाषण अमेरिका में दिया गया था, इसलिए यह अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बाद में मिश्र ने पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे 21 जुलाई 2025 को वाराणसी की विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) अदालत ने स्वीकार कर लिया और एसीजेएम को मामले पर दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया।

राहुल गांधी ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दलील दी है कि वाराणसी अदालत का आदेश “गलत, गैरकानूनी और अधिकार क्षेत्र से परे” है। उनकी याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति समीयर जैन के समक्ष सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित की गई और अगली तारीख 3 सितंबर तय की गई।