कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सावरकर पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर चल रहे मानहानि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
यह मामला 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिए गए भाषण से जुड़ा है, जिसमें गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में टिप्पणी की थी।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन शामिल हैं, इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

इससे पहले, 4 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा था कि राहुल गांधी सत्र न्यायालय में समन के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर सकते हैं और इस स्तर पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।
राहुल गांधी ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही और समन आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।