राहुल गांधी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज, ट्रायल कोर्ट समन को चुनौती देने वाली याचिका अस्वीकृत

भारतीय सेना के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें गांधी ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन और शिकायत को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि विस्तृत आदेश सोमवार तक उपलब्ध कराया जाएगा।

यह मामला अधिवक्ता उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा दायर शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने दिसंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चीन के सैनिकों से टकराव के संदर्भ में भारतीय सेना को लेकर अपमानजनक बयान दिए। इस शिकायत के आधार पर निचली अदालत ने गांधी को आरोपी के तौर पर तलब किया था।

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता वीके शाही, सरकारी अधिवक्ता वीके सिंह और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता अनुराग वर्मा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि याची के पास सत्र न्यायालय में जाने का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था। उन्होंने यह भी दलील दी कि शिकायत और गवाहों के बयान से प्रथम दृष्टया अपराध बनता है।

वहीं, राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रंशु अग्रवाल ने दलील दी कि शिकायत को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोप मनगढ़ंत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी लखनऊ के निवासी नहीं हैं, इसलिए ट्रायल कोर्ट को समन जारी करने से पहले शिकायत की सत्यता की जांच करनी चाहिए थी और केवल प्रथम दृष्टया मामला बनता हो तभी उन्हें तलब किया जाना चाहिए था।

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हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के समन आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

अब मामला ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा और राहुल गांधी को समन के अनुसार उपस्थित होना होगा।

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