[धारा 482 सीआरपीसी] अनुशासनात्मक दोषमुक्ति के बाद आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना पर्याप्त है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारी जगदीश सिंह उर्फ ​​जगदीश कुमार सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि विभागीय जांच में उनका दोषमुक्त होना उन्हीं तथ्यों के आधार पर आपराधिक आरोपों को रद्द करने के लिए पर्याप्त था। मामले की सुनवाई दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत की गई, जहां अदालत ने आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना एक अनावश्यक अभ्यास माना।

न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया द्वारा दिया गया यह फैसला 5 अगस्त, 2024 को सुरक्षित रखा गया था, और सिंह द्वारा दायर दो आवेदनों से संबंधित है, जिसमें कोविड-19 लॉकडाउन उल्लंघन से संबंधित 2020 की एफआईआर से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 13 मई, 2020 का है, जब लखनऊ के काकोरी पुलिस स्टेशन में सिंह और तीन अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत एक एफआईआर (संख्या 0271/2020) दर्ज की गई थी। सब-इंस्पेक्टर दया शंकर सिंह द्वारा दर्ज की गई शिकायत में आवेदकों पर लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने, गाली-गलौज करने और नियमित लॉकडाउन प्रवर्तन अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों पर शारीरिक हमला करने का आरोप लगाया गया था। आरोपों में आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 307, 332, 353, 188 और 270 शामिल हैं, जो लोक सेवकों को नुकसान पहुंचाने, आपराधिक धमकी देने और कोविड-19 महामारी के दौरान जान को खतरे में डालने से संबंधित हैं।

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जांच के बाद, तीन आरोप पत्र दायर किए गए और सिंह को उनके सह-आरोपियों के साथ फंसाया गया। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत सिंह को भी उन्हीं तथ्यों के आधार पर विभागीय जांच का सामना करना पड़ा। जुलाई 2021 में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया और बाद में उनका निलंबन रद्द कर दिया गया।

कानूनी मुद्दे

मामले का कानूनी सार यह निर्धारित करना था कि क्या उन्हीं तथ्यों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही जारी रहनी चाहिए, जिसके कारण अनुशासनात्मक जांच हुई थी, आवेदक को उस जांच में दोषमुक्त कर दिए जाने के बाद। अदालत को यह तय करना था कि विभागीय जांच में दोषमुक्ति-जहां सबूत का मानक संभावना की अधिकता है-क्या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त है, जहां सबूत का बोझ अधिक है, जिसके लिए उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता होती है।

प्रस्तुत तर्क

आवेदक के वकील अभिषेक सिंह और गौतम सिंह यादव ने तर्क दिया कि आपराधिक मुकदमे को जारी रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि विभागीय जांच में उन्हीं गवाहों और सबूतों की जांच की गई थी, जिसके कारण सिंह को दोषमुक्त किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सिंह को लंबे समय तक आपराधिक मुकदमे में घसीटना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि मामले को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के लिए कोई नया सबूत पेश नहीं किया जा सकता है।

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दूसरी ओर, राज्य के प्रतिनिधि, सहायक सरकारी अधिवक्ता एस.पी. तिवारी ने कार्यवाही को रद्द करने का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विभागीय जांच और आपराधिक कार्यवाही को अलग-अलग कानूनी मामलों के रूप में माना जाना चाहिए, और आपराधिक मामले को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना चाहिए।

अदालत की टिप्पणियां और निर्णय

अपने निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पी.एस. राज्य बनाम बिहार राज्य (1996) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित मिसाल का हवाला दिया, जहां यह माना गया था कि यदि आरोपी को पहले से ही समान तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर विभागीय जांच में दोषमुक्त कर दिया गया हो तो आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है। न्यायमूर्ति लवानिया ने इस तर्क को दोहराते हुए कहा, “ऐसी स्थिति में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना जहां आवेदक को समान आरोपों पर अनुशासनात्मक जांच में दोषमुक्त कर दिया गया हो, कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं करेगा और यह प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।”

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक मुकदमों में सबूत की सीमा अधिक होती है, लेकिन विभागीय जांच में सबूतों का परीक्षण पहले ही किया जा चुका होता है, और आपराधिक मुकदमे में उन्हीं गवाहों को पेश किए जाने की संभावना होती है। जांच में दोषमुक्ति को देखते हुए, आपराधिक कार्यवाही में भिन्न परिणाम की संभावना बहुत कम थी।

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धारा 482 सीआरपीसी के तहत सिंह के आवेदनों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, यह निष्कर्ष निकाला कि विभागीय जांच में दोषमुक्ति मामले को बंद करने के लिए पर्याप्त है।

मामले का विवरण:

– मामला संख्या: धारा 482 संख्या 5413/2024 के तहत आवेदन (धारा 482 संख्या 2283/2023 के तहत आवेदन से संबंधित)

– पीठ: न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

– आवेदक: जगदीश सिंह @ जगदीश कुमार सिंह

– विपक्षी पक्ष: प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य

– आवेदक के वकील: अभिषेक सिंह, गौतम सिंह यादव, अखंड कुमार पांडेय

– विपक्षी पक्ष के वकील: एस.पी. तिवारी (सहायक सरकारी अधिवक्ता)

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