पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार से आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक हरमीत सिंह पथानमाजरा की पत्नी सिमरनजीत कौर की याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में विधायक और उनके परिवार के जीवन एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा की गुहार लगाई गई है।
सनौर से विधायक पथानमाजरा 2 सितंबर से फरार हैं। उस दिन वे करनाल स्थित एक रिश्तेदार के घर से भाग गए थे, जब पंजाब पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी। इससे पहले 1 सितंबर को पटियाला पुलिस ने ज़िरकपुर निवासी एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी की धाराओं में मामला दर्ज किया था।
याचिका में दावा किया गया है कि राजनीतिक दबाव में पंजाब पुलिस उन्हें “फर्जी मुठभेड़” में खत्म कर सकती है। परिवार ने अदालत से अपील की है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और यह भी बताया जाए कि विधायक पर कितने मामले दर्ज हैं ताकि वे उचित कानूनी उपाय कर सकें।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि एफआईआर उनके खिलाफ राजनीतिक कारणों से दर्ज की गई। कहा गया कि विधायक ने सार्वजनिक रूप से सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर नदी में पानी छोड़े जाने और नदी की सफाई की अनुमति को लेकर राज्य सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पार्टी नेतृत्व नाराज हुआ और तुरंत उनका व उनके परिवार का सुरक्षा कवच हटा लिया गया।
मंगलवार को न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की पीठ ने राज्य सरकार को 23 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संत पाल सिंह सिद्धू ने पैरवी की।
मामले की अगली सुनवाई सरकार की प्रतिक्रिया आने के बाद होगी।