इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली चोरी की सर्च व जब्ती के विद्युत निगम के अधिकारियों के अधिकार की वैधानिकता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व विद्युत निगम से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
याची का कहना है कि दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के तहत विद्युत चोरी का सर्च व जब्ती कार्रवाई का अधिकार पुलिस या सर्च वारंट धारक अधिकारी को ही है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई कानूनी उपबंधों का खुला उल्लंघन है। याचिका की सुनवाई छह हफ्ते बाद जुलाई माह में होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने प्रयागराज के निवासी शैलेश द्विवेदी की याचिका पर अधिवक्ता अरूण कुमार मिश्र को सुनकर दिया है।