झारखंड उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें राज्य में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवरेज की मांग की थी।
इस बीच, केंद्र सरकार, झारखंड सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड स्टेट बार काउंसिल सभी को हाईकोर्ट से नोटिस मिले हैं।
कोर्ट ने सभी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन कि खंडपीठ ने मामले कि सुनवाई की।
मामले में अगली सुनवाई 26 जून को निर्धारित की गई है।
बिदेश कुमार धन ने इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शादाब अंसारी पेश हुए।
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजीआई) और उनकी सहायक शिवानी जुल्का ने अपना पक्ष रखा।
एडवोकेट पीयूष चित्रेश ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया, और मनोज टंडन ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व किया।