नई दिल्ली—- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा द्वारा लगाए जा रहे जय श्री राम के नारे पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को 8 चरणों मे आयोजित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को दी गई चुनौती को दरकिनार कर दिया।
चीफ जस्टिस बोबडे की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याची एडवोकेट शर्मा से कहा,हम आपसे सहमत नही है। यदि आपको लगता है कि जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन हो रहा है तो वह हाई कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं।
पीठ से शर्मा ने कहा कि हम चुनाव के दौरान लगाए जा रहे धार्मिक नारे के विरुद्ध हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां (भाजपा) पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान लगातार जय श्री राम के नारे का प्रयोग कर रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए उचित फोरम नही है। आपको उचित फोरम जाना चाहिए।