देश मे टैक्स चोरी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम कसने के लिए धारा 269 एसटी एक्ट के आयकर अधिनियम के तहत किसी भी शख्स को एक दिन में किसी व्यक्ति से 2 लाख या उससे ज्यादा की रकम लेने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है।
2 लाख रुपए या उससे अधिक राशि के लेनदेन की अनुमति एकाउंट पेयी चेक या एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम के बैंक खातों के जरिये किया जा सकता है। बड़ी तादाद में लोगों को इस बात की जानकारी नही है कि 2 लाख या उससे अधिक राशि की लेनदेन में जुर्माना लगता है।
टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक एक दिन में 2 लाख या उससे अधिक के लेन देन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जुर्माना लगा सकता है। यदि आपके घर किसी व्यक्ति की शादी है और आप कैटरिंग वाले को 2 लाख रुपयों का नकद भुगतान करना चाहते है तो यह भी असम्भव है। बलवंत ने कहा कि यह जुर्माना राशि देने वाले पर नहीं राशि प्राप्त करने वाले पर लगेगा।
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किसी व्यक्ति को धार 269एसटी के प्रावधानों के उलंघन में कोई राशि प्राप्त होती है तो वह धारा 271डीए के तहत प्राप्त राशि की रशीद के बराबर का जुर्माना भुगतान करना होगा। लेकिन व्यक्ति यह प्रूफ कर देता है इसके पर्याप्त कारण हैं तो जुर्माना भुगतान नही करना होगा।
धारा 269 ST के मुताबिक जो व्यक्ति 2 लाख या उससे अधिक रुपयों का लेंन देंन करेगा वह लेनदेन के रुपयों के बराबर राशि दंड देगा। उदाहरण के तौर पर आप किसी से 8 लाख रुपये की नकदी से कोई लग्जरी प्रोडक्ट खरीदते हैं।तो दुकानदार को 8 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा।
आयकर अधिनियम की 269एसटी किसी भी बैंक ,डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक द्वारा प्राप्त राशि पर लागू नही होती है