“पत्नी द्वारा सिन्दूर न लगाना पति के प्रति क्रूरता है”: फैमिली कोर्ट

इंदौर: एक महत्वपूर्ण फैसले में, इंदौर फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिंदू वैवाहिक परंपराओं के अनुसार, एक पत्नी का सिन्दूर लगाने से इनकार करना, उसके पति के प्रति क्रूरता है। यह निर्णय अदालत के समक्ष लाए गए एक वैवाहिक विवाद के बाद लिया गया, जिसमें समकालीन रिश्तों में पारंपरिक रीति-रिवाजों के महत्व पर जोर दिया गया था।

विचाराधीन मामले में एक पत्नी शामिल है जो बिना किसी स्पष्ट कारण के पिछले पांच वर्षों से अपने पति से अलग रह रही थी। पति ने सुलह की मांग करते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत अदालत में याचिका दायर की, जिसका उद्देश्य वैवाहिक अधिकारों को बहाल करना था।

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कार्यवाही के दौरान, पत्नी अपने अलग होने या सिन्दूर लगाने की पारंपरिक प्रथा का पालन न करने का कोई संतोषजनक कारण बताने में विफल रही। उन्होंने अपने पति पर दहेज मांगने, मादक द्रव्यों के सेवन और उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। हालाँकि, सभी तर्कों पर विचार करने के बाद, अदालत ने पति के दावों के खिलाफ सबूतों की कमी का हवाला देते हुए पत्नी को अपने पति के पास लौटने का आदेश दिया।

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अदालत के फैसले ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पति ने पत्नी को नहीं छोड़ा था और उनके बीच तलाक की कोई औपचारिक कार्यवाही नहीं हुई थी। फैसला सुनाते हुए, अदालत ने गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा स्थापित एक मिसाल का हवाला दिया, जिसमें विवाह की पवित्रता को बनाए रखने के साधन के रूप में वैवाहिक परंपराओं को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया गया था।

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