पटना हाई कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला रद्द कर दिया

क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को राहत देते हुए, पटना हाई कोर्ट ने 2019 के आम चुनावों के दौरान उन पर लगाए गए आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले को रद्द कर दिया है।

सिद्धू ने 12 अक्टूबर, 2020 के कटिहार जिले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के एक आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसके द्वारा पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बारसोई पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी पर संज्ञान लिया गया था।

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एक चुनावी रैली में सिद्धू के भाषण के सिलसिले में आईपीसी और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने 19 दिसंबर के अपने फैसले में फैसला सुनाया कि निचली अदालत ने “यंत्रवत्” आदेश पारित किया था, और याचिकाकर्ता को “बिना दिमाग लगाए” समन जारी किया गया था।

अदालत ने फैसला सुनाया, “तदनुसार, आवेदन की अनुमति दी जाती है। नतीजतन, संज्ञान आदेश… और याचिकाकर्ता के पूरे अभियोजन को रद्द कर दिया जाता है।”

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