हाई कोर्ट ने ओडिशा को 2008 के विहिप नेता की हत्या की सीबीआई जांच याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा

उड़ीसा हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को 2008 में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) नेता और उनके चार शिष्यों की हत्या की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर 5 मार्च तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

वकील देबाशीष होता ने याचिका दायर कर कहा था कि हालांकि ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा ने हत्या के मामले की जांच की, लेकिन वह अपराध के पीछे के सटीक मकसद को स्थापित करने में विफल रही।

READ ALSO  अदालत ने वकीलों की सुरक्षा, प्रैक्टिस के लिए सुरक्षित माहौल की याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

कंधमाल जिले के जलसपेटा आश्रम में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों की कम से कम 15 नकाबपोश लोगों ने हत्या कर दी।

प्रारंभिक दलीलों के बाद, न्यायमूर्ति चित्तरंजन दाश की एकल-न्यायाधीश पीठ ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए नोटिस जारी किया, और सुनवाई की अगली तारीख 5 मार्च तय की।

संत की हत्या के कारण कंधमाल और राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिससे लगभग 40 लोगों की मौत हो गई, साथ ही सैकड़ों घर भी नष्ट हो गए।

READ ALSO  2022 के विरार हत्या मामले में गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर पुलिस हिरासत में, ठाणे कोर्ट का आदेश
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles