ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन: एमपी हाई कोर्ट ने ईंधन और खाद्यान्न आपूर्ति पर जनहित याचिका पर राज्य और केंद्र को नोटिस जारी किया

ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के मद्देनजर ईंधन और खाद्यान्न सहित आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दोनों सरकारों को निर्देश देने की मांग करने वाली दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य और केंद्र को नोटिस जारी किया।

जनहित याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश आर मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं।

जनहित याचिकाएँ जबलपुर के अखिलेश त्रिपाठी और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा दायर की गई थीं।

राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने हाई कोर्ट को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.

याचिकाकर्ता त्रिपाठी की ओर से पेश वकील पंकज दुबे ने कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, मध्य प्रदेश टैंकर वर्कर्स एसोसिएशन और संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा (भारत) द्वारा आहूत हड़ताल के कारण मध्य प्रदेश में दहशत की स्थिति है।

दुबे ने एचसी से केंद्र और एमपी सरकारों को निर्देश देने की मांग करते हुए कहा कि वे सुचारू परिवहन सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से पेश वकील दिनेश उपाध्याय ने कहा कि महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट को आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

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जनहित याचिकाओं की प्रारंभिक सुनवाई के बाद एचसी ने राज्य और केंद्र सरकारों और अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि एचसी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, एमपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजेश राजोरा ने मंगलवार को भोपाल में ट्रक ड्राइवरों और स्कूल बसों के विभिन्न संगठनों के साथ बैठक की और उनसे अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की।

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