हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उच्च न्यायालय द्वारा जारी जमानत आदेशों/अंतरिम आदेशों की प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता न करें क्योंकि यह वादियों के लिए असुविधाजनक है। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वादियों/वकीलों को ऐसे आदेशों की डाउनलोड की गई प्रतियां जमा करने
