कोर्ट ने ट्रेन दुर्घटना के आरोपी 3 अधिकारियों की 4 दिन की और सीबीआई रिमांड मंजूर की

यहां की एक अदालत ने मंगलवार को बालासोर ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में तीन आरोपी रेलवे अधिकारियों की सीबीआई रिमांड चार दिन और बढ़ा दी।

तीनों आरोपियों – सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को उनकी 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद यहां सीबीआई नामित अदालत में पेश किया गया।

एक सरकारी वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने रिमांड अवधि चार दिन और बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

Video thumbnail

वकील ने कहा कि महंत और खान ने जमानत के लिए आवेदन किया है, जबकि पप्पू कुमार ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है।

READ ALSO  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त को तलब किया, मनमानी कार्रवाई पर नाराजगी जताई

इस बीच, 2 जून को बहनागा बाजार में ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में साजिश के पहलू की जांच कर रही सीबीआई ने दो और रेलवे कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया।

चार दिन की रिमांड अवधि के दौरान, सीबीआई ट्रेन दुर्घटना की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले पांच कर्मचारियों से आमने-सामने पूछताछ कर सकती है।

तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 201 (साक्ष्य को नष्ट करना) और रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया गया।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद दिल्ली हाई कोर्ट 24 फरवरी को इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा

इससे पहले, दक्षिण पूर्वी सर्कल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा की गई जांच से पता चला कि यह दुर्घटना उत्तर सिग्नल गुमटी (स्टेशन के) पर सिग्नलिंग सर्किट परिवर्तन में “खामियों” के कारण हुई थी।

2 जून की शाम को, कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा बाजार स्टेशन पर एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और उसके कुछ पटरी से उतरे डिब्बे यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए, जिससे 293 लोगों की मौत हो गई और 1,000 से अधिक लोग घायल हो गए।

READ ALSO  हाईकोर्ट ने महिला को नाबालिग बेटी के साथ दूसरे पति के साथ अमेरिका जाने की अनुमति दी
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles