ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने शनिवार को 31 वर्षीय एक व्यक्ति को आठ साल पहले एक लड़की से बलात्कार के आरोप में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक अभिन्न कुमार पटनायक ने कहा कि जिला विशेष POCSO अदालत की न्यायाधीश सुमिता जेना ने दोषी पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने मयूरभंज जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की, जो उस समय 15 वर्ष की थी, को दोषी ने 5 मार्च, 2015 को बारीपदा टाउन पुलिस स्टेशन क्षेत्र में सुनगरिया साही से अपहरण कर लिया था और कई बार बलात्कार किया था।
पीड़िता की मां ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई. POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया और लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया।