ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक 35 वर्षीय व्यक्ति को अपनी भाभी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुरेश चंद्र प्रधान ने जगन्नाथ नाइक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
झारपोखरिया थाना क्षेत्र के बृंदाबनपुर गांव निवासी नाईक ने जनवरी 2019 में झगड़े के बाद अपनी साली सुकादेवी नाईक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी.
अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण चंद्र दास ने कहा कि अदालत ने 18 गवाहों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया।