पत्नी की हत्या में ओडिशा के पूर्व विधायक राममूर्ति गोमांगो दोषी करार

ओडिशा के पूर्व विधायक राममूर्ति गोमांगो को 27 साल पहले हुई उनकी पत्नी की हत्या के मामले में शनिवार को एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया।

भुवनेश्वर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने 11 गवाहों के बयान और 15 दस्तावेजों के आधार पर गोमांगो को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया।

उन्हें आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत नष्ट करने का भी दोषी ठहराया गया था।

सरकारी वकील रश्मी रंजन ब्रह्मा ने संवाददाताओं को बताया कि सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी।

READ ALSO  अमृता फडणवीस रिश्वत मामला: अदालत ने डिजाइनर अनिष्का जयसिंघानी को जमानत दी

शशिरेखा गोमांगो का आधा जला हुआ शव 28 सितंबर, 1995 को भुवनेश्वर में विधायक के आधिकारिक आवास के बाथरूम में मिला था। पुलिस के अनुसार, अपनी मृत्यु के समय वह गर्भवती थीं।

प्रारंभ में, खारवेलनगर पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था, और बाद में इसे हत्या के मामले में बदल दिया गया।

गोमांगो ने दावा किया था कि उसकी पत्नी की मौत आत्महत्या से हुई है।

READ ALSO  केरल हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कारों पर झंडे और स्टार प्लेट के इस्तेमाल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

वह पहली बार 1990 में जनता दल के टिकट पर रायगड़ा जिले की गुनुपुर सीट से विधानसभा के लिए चुने गए थे। वह 2000 में भाजपा के टिकट पर उसी सीट से दोबारा चुने गए। हालाँकि, 2004 में वह अपनी निकटतम कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी हेमा गमांग से हार गए।

2009 में बीजद के साथ संबंध तोड़ने के तुरंत बाद उन्होंने भाजपा छोड़ दी। 2014 में वह फिर से भाजपा में वापस चले गए।

READ ALSO  एजी वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड मामले में अपने एओआर को हटाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles