[धारा 21 सीपीसी] मुकदमा दायर करने के स्थान पर आपत्तियाँ आरंभिक सुनवाई में जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

मुकदमेबाजी में प्रक्रियात्मक अनुशासन पर जोर देते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मुकदमा दायर करने के स्थान से संबंधित आपत्तियाँ किसी मामले के आरंभिक चरणों में जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक बनाम अतिन अरोड़ा और अन्य (सिविल अपील संख्या [2025], एसएलपी (सी) संख्या 15347-15348/2020 से उत्पन्न) में फैसला सुनाते हुए, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत कार्यवाही बहाल कर दी।

मामला पृष्ठभूमि

यह मामला पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा आईबीसी, 2016 की धारा 7 के तहत मेसर्स जॉर्ज डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर याचिका से उत्पन्न हुआ। लिमिटेड और इसके निदेशक अतिन अरोड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विवाद तब शुरू हुआ जब पीएनबी ने कोलकाता में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की। हालांकि, प्रतिवादियों ने कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को कोलकाता, पश्चिम बंगाल से कटक, ओडिशा में बदलने का हवाला देते हुए एनसीएलटी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी।

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए आवेदन स्वीकार करने वाले एनसीएलटी के आदेश को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि कार्यवाही एनसीएलटी कटक में शुरू की जानी चाहिए थी। इस निर्णय को पीएनबी ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालय ने दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया:

1. अधिकार क्षेत्र संबंधी आपत्तियाँ: क्या मुकदमा दायर करने के स्थान के बारे में आपत्ति सीपीसी की धारा 21 के अनुसार उठाई गई थी, जो यह अनिवार्य करती है कि ऐसी आपत्तियों को जल्द से जल्द उठाया जाना चाहिए।

2. हाईकोर्ट की भूमिका: क्या इस मामले में अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का हाईकोर्ट द्वारा प्रयोग उचित था।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने NCLT के आदेश को रद्द करके गलती की। धारा 21 CPC का हवाला देते हुए न्यायालय ने दोहराया कि मुकदमा दायर करने के स्थान से संबंधित अधिकार क्षेत्र संबंधी आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा सकता, यदि उन्हें कार्यवाही के आरंभिक चरण में नहीं उठाया जाता। पीठ ने सिद्धांत को रेखांकित करने के लिए हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम DLF यूनिवर्सल लिमिटेड और सुभाष महादेवसा हबीब बनाम नेमासा अंबासा धर्मदास में अपने पहले के निर्णयों का हवाला दिया।

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न्यायालय ने कहा, “मुकदमा दायर करने के स्थान के बारे में आपत्तियों को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उन्हें यथाशीघ्र न्यायालय/अधिकरण में प्रक्रियात्मक नियमों के अनुरूप तरीके से नहीं उठाया जाता।”

न्यायालय ने आगे कहा कि PNB को कंपनी के पंजीकृत पते में परिवर्तन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि प्रतिवादी इस परिवर्तन के बारे में समय पर सूचित करने में विफल रहे। न्यायालय ने कहा कि NCLT कोलकाता द्वारा दिए गए नोटिस वैध और बाध्यकारी थे।

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। इसने स्पष्ट किया कि आईबीसी के तहत कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रहेगी। हालांकि, पीठ ने कानून के तहत अन्य उपाय तलाशने के प्रतिवादियों के अधिकार को भी सुरक्षित रखा, जिसमें कहा गया:

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“यह आदेश अतिन अरोड़ा, मेसर्स जॉर्ज डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड या इसके अन्य निदेशकों के कानून के अनुसार उपलब्ध किसी भी उपाय का सहारा लेने के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।”

अपीलकर्ता, पंजाब नेशनल बैंक का प्रतिनिधित्व एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सुश्री आरती सिंह और एडवोकेट श्री आकाशदीप सिंह रोड़ा ने किया। प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चिन्मय प्रदीप शर्मा ने किया, साथ ही अधिवक्ता श्री ध्रुव सुराणा और सुश्री रवीना शर्मा।

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