एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति पद की जिम्मेदारी संभालने से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी पूर्वव्यापी पदोन्नति या वित्तीय लाभ के हकदार नहीं हैं। पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य बनाम डॉ. अमल सत्पथी और अन्य (एसएलपी (सिविल) डायरी संख्या 43488/2023 से उत्पन्न सिविल अपील) में
