मुंबई हमले के आरोपी तहावुर राणा के परिवार से संपर्क पर NIA ने जताई आपत्ति, साझा हो सकती है संवेदनशील जानकारी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बुधवार को विशेष NIA अदालत में मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहावुर हुसैन राणा के परिवार से संपर्क की मांग का विरोध किया। एजेंसी ने तर्क दिया कि राणा यदि परिवार से बात करता है तो वह जांच से जुड़ी अहम और संवेदनशील जानकारी साझा कर सकता है। NIA ने कहा कि मामला फिलहाल नाजुक मोड़ पर है।

64 वर्षीय तहावुर राणा, जो पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक हैं, 2008 के मुंबई हमलों में शामिल होने के आरोप में भारत में अभियोजन का सामना कर रहे हैं। उनकी ओर से वकील ने कोर्ट में दलील दी कि परिवार से बात करना उनका मौलिक अधिकार है। अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद आदेश 24 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में महिला वकील को गिरफ्तारी से बचाया

NIA के अनुसार, राणा हमले की साजिश रचने की शुरुआती योजना का अहम हिस्सा था और उसने मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर हमले की तैयारियों में भागीदारी की थी। एजेंसी ने बताया कि भारत में हेडली की रेकी यात्रा से पहले दोनों के बीच ईमेल के माध्यम से बातचीत हुई थी जिसमें ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी, और अन्य पाकिस्तानी नागरिक जैसे इलियास कश्मीरी और अब्दुर रहमान की भूमिका का भी उल्लेख था।

Video thumbnail

हेडली ने मिशन के दौरान किसी भी संभावित परेशानी की स्थिति में राणा को अपनी संपत्ति और व्यक्तिगत जानकारियों की जानकारी भी दी थी। इसी पृष्ठभूमि में NIA राणा की हिरासत के दौरान उसके किसी भी संपर्क को लेकर सतर्क है।

READ ALSO  परमबीर सिंह को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया

गौरतलब है कि तहावुर राणा को इस महीने की शुरुआत में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्यर्पण याचिका खारिज किए जाने के बाद भारत लाया गया। उन्हें 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 10 आतंकवादियों ने रेलवे स्टेशन, दो फाइव-स्टार होटल और एक यहूदी केंद्र सहित कई स्थानों पर हमला किया था, जिससे 166 लोगों की मौत हो गई थी।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण पाली को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles