एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत का विरोध किया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका को चुनौती दी। तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर ने संसद के चल रहे बजट सत्र में भाग लेने के लिए जमानत मांगी थी। एनआईए ने उनकी याचिका को अंतरिम जमानत के प्रावधान का संभावित दुरुपयोग बताया, जिसके बारे में उनका तर्क था कि यह केवल महत्वपूर्ण व्यक्तिगत संकट की परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए।

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न्यायमूर्ति विकास महाजन 4 फरवरी को राशिद की याचिका पर सुनवाई करेंगे। बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राशिद इंजीनियर को 2019 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकी फंडिंग तंत्र की जांच करने वाले 2017 के एक मामले के तहत गिरफ्तार किया गया था। सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने के उद्देश्य से गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी।

यह मामला पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के नेता हाफ़िज़ सईद, जिसे 26/11 के मुंबई हमलों में उसकी भूमिका के लिए जाना जाता है, और हिज़्बुल मुजाहिदीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन सहित कई महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ा हुआ है। एनआईए की जांच के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इन आरोपों के आधार पर इंजीनियर और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।

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