एनजीटी ने जल निकाय जीर्णोद्धार मामले में अनुपालन न करने पर उत्तर प्रदेश पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जालौन जिले के कदौरा नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित सदर तालाब के जीर्णोद्धार के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय पर्यावरण अनुपालन के प्रति अधिकरण की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

20 दिसंबर को सुनवाई के दौरान, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि न तो नगर पंचायत कदौरा के स्थानीय अधिकारियों और न ही राज्य सरकार ने सितंबर में जारी एनजीटी के पिछले आदेशों का पालन किया है, जिसमें जीर्णोद्धार प्रयासों पर अद्यतन जानकारी मांगी गई थी।

अधिकरण ने अब तक के जवाबों पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पिछला जवाब अपर्याप्त था और उसमें अपेक्षित अनुपालन रिपोर्ट का अभाव था। परिणामस्वरूप, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया तथा उन्हें अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया।

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