एनजीटी ने अवैध बोरवेल पर कार्रवाई न करने पर दिल्ली के डीएम को फटकार लगाई, जुर्माना लगाया

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अवैध बोरवेल से निपटने में विफल रहने पर दिल्ली के जिलाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है, जुर्माना लगाया है और अपने निर्देशों का पालन न करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी है।

8 जनवरी को जारी एक सख्त आदेश में, एनजीटी ने अवैध बोरवेल की सीलिंग के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधिकरण ने अपने अगस्त 2024 के निर्देश पर प्रतिक्रिया से असंतोष व्यक्त करते हुए स्थानीय अधिकारियों द्वारा पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति स्पष्ट उपेक्षा को उजागर किया।

एनजीटी ने पहले दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और जिला मजिस्ट्रेटों को राजधानी में अनधिकृत बोरवेल के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आदेश दिया था। हालांकि, मजिस्ट्रेटों की रिपोर्टिंग की कमी और की गई कार्रवाई पर डीजेबी से अपर्याप्त डेटा ने न्यायाधिकरण को पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके समर्पण पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है।

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उल्लेखनीय घटनाक्रम में, न्यायाधिकरण ने डीजेबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सभी उपायुक्तों (राजस्व)/डीएम को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनके गैर-अनुपालन के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। उन्हें एनजीटी अधिनियम की धारा 26 के तहत संभावित अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें न्यायाधिकरण के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी और हिरासत शामिल हो सकती है।

न्यायिक सदस्य अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने मामले की गंभीरता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की जानबूझकर चूक से न्यायाधिकरण की गरिमा को कम नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों ने संबंधित अधिकारियों को एक महीने के भीतर न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार जनरल के पास जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है और मुख्य सचिव को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को सूचित करने के लिए सचेत किया है।

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इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने उल्लंघनकर्ताओं से पर्यावरण मुआवजे के रूप में एकत्र किए गए 70 करोड़ रुपये को डीपीसीसी को हस्तांतरित नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की। यह फंड भूजल के अवैध दोहन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के उपचार के लिए था।

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