राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने सुखदेव विहार स्थित एक ‘ढलाव’ (कूड़ा संग्रह केंद्र) की अव्यवस्थित हालत को लेकर दिल्ली नगर निगम (MCD) के आयुक्त को दो महीने के भीतर सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो निगम के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 9 फरवरी को NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सुखदेव विहार का यह ढलाव उचित ढंग से संचालित नहीं हो रहा, जिससे इलाके में दुर्गंध फैल रही है और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
पीठ ने कहा, “हम मूल याचिका का निस्तारण करते हुए MCD आयुक्त को निर्देश देते हैं कि वह दो महीने के भीतर उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करें।”
एनजीटी ने आगे कहा कि इस अवधि के समाप्त होने के तुरंत बाद, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के सदस्य सचिव को स्थल का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि MCD ने अपेक्षित कार्रवाई की है या नहीं।
“यदि यह पाया गया कि आवश्यक कार्यवाही नहीं हुई है, तो सदस्य सचिव दो महीने के भीतर MCD के खिलाफ उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई करें,” आदेश में कहा गया।

