बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अपनी दिनांक 06.04.2023 की बैठक में नामांकित अधिवक्ताओं के नए पहचान पत्र नए सिरे से बनाने का निर्णय लिया है।
सभी अधिवक्ता आधार कार्ड की सत्यापित प्रति, नामांकन प्रमाण पत्र की प्रति और सीओपी (प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र), जहां लागू हो, के साथ नए सिरे से आवेदन करेंगे।
स्थायी पहचान पत्र 10 वर्ष के लिए वैध होगा और अनंतिम पहचान पत्र दो वर्ष के लिए वैध होगा।
सभी अधिवक्ताओं को नए सिरे से आवेदन करने के लिए एक माह का समय दिया जा रहा है, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
एक माह के भीतर अर्थात 01.05.2023 से 31.05.2023 तक आवेदन करने वालों को पहचान पत्र नि:शुल्क जारी किए जाएंगे।