मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने NEET-UG 2025 के नतीजों की देशव्यापी घोषणा पर लगाए गए अंतरिम रोक को جزवी रूप से हटाते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को देशभर के सभी परीक्षा केंद्रों के परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी है, सिवाय इंदौर के उन 11 केंद्रों के जहां 4 मई की परीक्षा के दौरान बिजली गुल हो गई थी।
यह आदेश गुरुवार को जारी उस रोक के एक दिन बाद आया है, जिसमें चेन्नई की एक छात्रा की याचिका पर अदालत ने पूरे देश में परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इंदौर के परीक्षा केंद्र पर बिजली गुल हो जाने के कारण उसकी परीक्षा प्रभावित हुई और उसने पुनः परीक्षा की अनुमति देने की मांग की थी।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुभोध अभ्यंकर ने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल हिमांशु जोशी की दलीलें सुनने के बाद पूर्व आदेश में संशोधन किया। सरकारी पक्ष ने तर्क दिया कि पूरे देश के नतीजे केवल इंदौर के कुछ केंद्रों की तकनीकी समस्या के कारण नहीं रोके जाने चाहिए।

सरकारी वकीलों ने कहा, “NTA को बाकी देश के परीक्षा केंद्रों के नतीजे घोषित करने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि तकनीकी समस्या केवल इंदौर के 11 केंद्रों तक सीमित थी।”
वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता म्रदुल भटनागर ने इस संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता को समय पर दोबारा परीक्षा देने का अवसर नहीं मिला, तो वह मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया से वंचित रह जाएगी।
हालांकि, अदालत ने सरकार की अपील स्वीकार करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट किया:
“इस न्यायालय की 15.05.2025 को पारित आदेश में इस सीमा तक संशोधन किया जाता है कि प्रतिवादियों को भारत के अन्य सभी केंद्रों के परिणाम घोषित करने की अनुमति दी जाती है, सिवाय उन प्रभावित केंद्रों के जो इंदौर में स्थित हैं, जहां छात्रों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा था। ऐसे सभी केंद्रों का विवरण प्रतिवादीगण अपनी जवाबी याचिका के साथ प्रस्तुत करेंगे।”