मुंबई रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ने ट्रेन डकैती में मारी गई महिला के परिवार को 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया

मुंबई रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ने 22 वर्षीय आईटी पेशेवर प्राजक्ता गुप्ते के परिवार को 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, जिसकी 2015 में ट्रेन डकैती की घटना में दुखद मौत हो गई थी। गुप्ते 30 जुलाई को उपनगरीय ट्रेन से ठाणे जिले के कल्याण में अपने घर जा रही थीं, जब एक चोर ने उनका फोन और पर्स छीन लिया। अपना सामान वापस लेने की कोशिश में, उन्होंने चोर का पीछा किया और एक आती हुई ट्रेन की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई।

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शुरू में, ट्रिब्यूनल ने 4 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया। हालांकि, बाद में उनके परिवार के वकील रिहाल काजी की दलील के बाद यह राशि दोगुनी होकर 8 लाख रुपए हो गई। काजी ने अपने परिवार के लिए गुप्ते के महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान और उनकी खराब आर्थिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला, जिसने ट्रिब्यूनल के मुआवजे को बढ़ाने के फैसले को प्रभावित किया।

इस घटना ने ट्रेन प्लेटफॉर्म और पटरियों पर सुरक्षा को लेकर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। जबकि रेलवे ने तर्क दिया कि गुप्ते ने पटरियों पर चोर का पीछा करके अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, उनके वकील ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि यह दुखद घटना अपर्याप्त सुरक्षा उपायों का प्रत्यक्ष परिणाम थी, जिसमें क्षेत्र में नियमित गश्त की कमी भी शामिल थी।

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