मुख्यमंत्री फडणवीस पर आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने के आरोपी को अग्रिम जमानत से मुंबई अदालत का इनकार

मुंबई की एक सत्र अदालत ने पुणे निवासी 54 वर्षीय संतोष डरेकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। डरेकर पर सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने का आरोप है, जिसमें कथित रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत काले ने शनिवार को यह आदेश पारित किया और कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जिसे “नज़रअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता।” विस्तृत आदेश सोमवार को सार्वजनिक किया गया।

डरेकर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धार्मिक और नस्ली आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य, घृणा या दुर्भावना फैलाने के आरोप शामिल हैं। यह मामला भाजपा नेत्री योजना ठोकले की शिकायत पर दर्ज किया गया।

Video thumbnail

कोर्ट ने कहा कि डरेकर की ओर से दी गई एकमात्र दलील यह थी कि उनकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह कारण अकेले अग्रिम जमानत के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा, “हिरासत में पूछताछ भी अग्रिम जमानत के निर्णय में विचार करने योग्य पहलुओं में से एक है।”

बचाव पक्ष की याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि डरेकर ने यह पोस्ट अपने मोबाइल फोन से प्रसारित की थी और जांच के लिए वह उपकरण जब्त किया जाना आवश्यक है। अभियोजन ने यह भी कहा कि यह एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा:
“आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य, अपराध की प्रकृति और दंड की गंभीरता को देखते हुए, अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।”

डरेकर ने अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया है।

READ ALSO  रोड रेज मामला: बाइक सवार की मौत के आरोप में महिला को बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत, कोर्ट ने कहा—वह हाल ही में मां बनी है

यह मामला अब भी साइबर पुलिस द्वारा जांच के अधीन है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles