जनपद के अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए की अदालत ने बुधवार को बहुचर्चित मीर हसन के हत्या के प्रयास मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त कर दिया।
उल्लेखनीय है कि 24 नवम्बर 2009 को मोहम्दाबाद थाना गांव मलिकपुरा निवासी मीर हसन अपने घर के पास सड़क पर सुबह टहल रहे थे। तभी दो बदमाश जिनके हाथ में कट्टा था, गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से गोली चला दिए। गोली उनके कनपट्टी के बगल से निकल गई। एक बदमाश जिनका नाम सोनू यादव था। पहचान लिए जाते समय धमकी दिए कि दो दिन के अंदर जेल में जाकर मुख्तार अंसारी से मिल लो नहीं तो पूरे घर वालों को मार देंगे।
सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना उपरांत आरोपी सोनू यादव और मुख्तार अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नीरज श्रीवास्तव ने कुल चार गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी मुख्तार अंसारी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। फैसले के समय मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उपस्थित रहे।