मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए छह सप्ताह की समय सीमा तय की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाले खतरनाक कचरे को सुरक्षा मानदंडों के अनुसार निपटाने के लिए छह सप्ताह की अवधि दी है। यह निर्देश पीथमपुर में बढ़ते सार्वजनिक असंतोष और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में चिंताओं के बीच आया है, जहां वर्तमान में कचरा संग्रहीत है।

सोमवार को एक सत्र में, मुख्य न्यायाधीश एसके कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन सहित खंडपीठ ने महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की अपील का जवाब दिया, जिन्होंने पीथमपुर में समुदाय की आशंकाओं को दूर करने और निपटान प्रक्रिया के बारे में व्यापक सार्वजनिक समझ सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया था।

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यह विवाद 2 जनवरी को भोपाल से धार जिले के पीथमपुर में निपटान स्थल पर ले जाए गए जहरीले कचरे के 12 सीलबंद कंटेनरों पर केंद्रित है। इस कचरे के स्थानांतरण ने स्थानीय निवासियों के बीच काफी चिंता और विरोध को जन्म दिया है, जिसकी परिणति तीन दिन पहले एक नाटकीय घटना में हुई जब दो लोगों ने निपटान योजनाओं के विरोध में आत्मदाह का प्रयास किया।

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इन तनावों के बीच, हाईकोर्ट ने मीडिया आउटलेट्स को भी कड़ी चेतावनी जारी की, जिसमें उन्हें अपशिष्ट निपटान कार्यों के बारे में गलत या भ्रामक जानकारी प्रसारित न करने का निर्देश दिया गया। इस मीडिया निर्देश का उद्देश्य न्यायालय द्वारा वर्णित “काल्पनिक और फर्जी समाचार” के प्रसार को रोकना है, जिसने पीथमपुर में अशांति में योगदान दिया है।

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1984 की दुखद भोपाल गैस आपदा के बाद राज्य सरकार अपनी धीमी कार्रवाई के लिए जांच के दायरे में रही है, जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोगों की मौत हो गई और कई बचे लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जारी हैं। बचे हुए कचरे को निपटाने में लगातार देरी से पर्यावरण को और नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। पिछली सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने अधिकारियों की “निष्क्रियता” के लिए आलोचना की और चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय के भीतर कचरे का उचित प्रबंधन नहीं किया गया तो अवमानना ​​कार्यवाही की जाएगी।

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