मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी समुदायों में एक समान बाल विवाह कानून लागू करने की याचिका की समीक्षा की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 को सभी समुदायों में एक समान लागू करने की मांग करने वाली याचिका के संबंध में केंद्र सरकार, राज्य और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) से जवाब मांगा है। स्थानीय कार्यकर्ता डॉ. अमन शर्मा द्वारा दायर याचिका में पीसीएमए और मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम 1937 के बीच विसंगतियों को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति दुप्पला वेंकट रमना की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और पक्षों को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। पीसीएमए महिलाओं के लिए कानूनी विवाह की आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित करता है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ विरोधाभासी है, जो यौवन की आयु में विवाह की अनुमति देता है, जिसे आमतौर पर 15 वर्ष माना जाता है।

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याचिकाकर्ता के वकील अभिनव धनोदकर ने तर्क दिया कि मौजूदा कानूनी ढांचे में ऐसी विसंगतियां हैं जो नाबालिगों, खास तौर पर लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को कमजोर करती हैं। धनोदकर ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, “जल्दी शादी लैंगिक असमानता और सामाजिक-आर्थिक नुकसान को बढ़ाती है।”

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जनहित याचिका (पीआईएल) एक न्यायिक घोषणा की मांग करती है जो पीसीएमए को किसी भी परस्पर विरोधी व्यक्तिगत कानूनों पर प्राथमिकता देगी और विभिन्न समुदायों में विवाह की कानूनी उम्र को सुसंगत बनाने के लिए विधायी संशोधनों की मांग करेगी।

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