मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर के भगीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल संकट से जुड़ी मूल फाइलों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। इसमें जल पाइपलाइन बिछाने से संबंधित टेंडर दस्तावेज और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच रिपोर्ट भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने
