मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिवनी जिले में दो महीने पहले डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी न होने पर पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने पूछा कि आखिर अब तक इस गंभीर मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
मुख्य न्यायाधीश एस. के. कौल और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने इस संबंध में सिवनी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, धूमा थाना प्रभारी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारियों — सिवनी एसपी और धूमा थाना प्रभारी — को हलफनामा दाखिल कर यह बताना होगा कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई या यदि हुई है तो उसकी जानकारी क्या है।
पीआईएल याचिकाकर्ता जितेंद्र अहिरवार की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने अदालत को बताया कि 10 फरवरी की रात अंबेडकर प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई थी, और इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

उपाध्याय ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के बजाय, क्षतिग्रस्त प्रतिमा को किसी अज्ञात स्थान पर हटाकर उसकी जगह एक नई प्रतिमा स्थापित कर दी।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 मई तय की है और तब तक संबंधित पुलिस अधिकारी से हलफनामा दाखिल करने को कहा है।