सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मोटर दुर्घटना के मामलों में मुआवजे की गणना करते समय मृतक के वेतन का हिस्सा रहे भत्तों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजे की राशि से आयकर की कोई भी कटौती, उस वर्ष के लिए लागू टैक्स स्लैब के आधार पर की जानी चाहिए, न कि किसी फ्लैट दर पर।
न्यायमूर्ति पामिदिघनटम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मनोरमा सिन्हा और अन्य बनाम द डिविजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य मामले में यह फैसला सुनाया। इस निर्णय के साथ, कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ताओं को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि 38,15,499 रुपये से बढ़ाकर 74,43,631 रुपये कर दी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक मोटर दुर्घटना में 27 वर्षीय इंजीनियर की मृत्यु के बाद मुजफ्फरपुर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) में दायर एक दावा याचिका (क्लेम केस संख्या 196/2011) से शुरू हुआ था। मृतक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत थे। ट्रिब्यूनल ने मुआवजे की राशि 88,20,454 रुपये तय की थी।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने ट्रिब्यूनल के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मुआवजे की राशि को काफी कम करके 38,15,499 रुपये कर दिया। गणना में इस बड़े अंतर के मुख्य कारण यह थे कि हाईकोर्ट ने मृतक के वेतन से भत्तों को बाहर कर दिया था, भविष्य की संभावनाओं (future prospects) के लिए वृद्धि को 50% से घटाकर 40% कर दिया था, और आयकर के लिए 30% की एकमुश्त कटौती लागू की थी। claimants ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलीलें
अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने भत्तों को मुआवजे की गणना से बाहर रखकर और आयकर कटौती के लिए एक गलत फ्लैट दर लागू करके गलती की है, जबकि यह कटौती प्रचलित टैक्स स्लैब पर आधारित होनी चाहिए थी।
इसके विपरीत, बीमा कंपनी ने दलील दी कि वेतन की गणना में भत्तों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए और इसके लिए गेस्टेटनर डुप्लीकेटर्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने यह भी कहा कि रंजना प्रकाश और अन्य बनाम डिविजनल मैनेजर और अन्य मामले के अनुसार आयकर की कटौती अनिवार्य है।
न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने तीन मुख्य विवादित मुद्दों का समाधान किया: भत्तों को शामिल करना, आयकर कटौती की दर, और भविष्य की संभावनाओं का प्रतिशत।
भत्तों को शामिल करने पर:
कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने भत्तों को बाहर रखकर गलती की थी। “आय” की व्यापक व्याख्या को स्थापित करने के लिए कई पिछले फैसलों का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इंदिरा श्रीवास्तव और अन्य मामले में यह माना गया था कि एक अदालत को न केवल “वेतन पैकेट” पर विचार करना चाहिए, बल्कि “अन्य सुविधाओं पर भी जो पूरे परिवार के सदस्यों के लिए फायदेमंद हों।”
कोर्ट ने आगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नलिनी और अन्य मामले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मृतक को मिलने वाले सभी पारिश्रमिक और लाभों को शामिल किया जाना चाहिए, “भले ही वे कर-योग्य हों या नहीं।” इसके आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रिब्यूनल ने सभी भत्तों को शामिल करके मृतक की कुल मासिक आय 53,367 रुपये की सही गणना की थी।
आयकर कटौती पर:
कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि रंजना प्रकाश (सुप्रा) मामले के अनुसार आयकर के लिए कटौती की अनुमति है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि कटौती की दर मनमानी नहीं हो सकती। फैसले में कहा गया है, “आयकर के लिए कटौती उस दर पर होनी चाहिए, जिसके अधीन वार्षिक आय संबंधित वर्ष में हो सकती है।”
कोर्ट ने मृतक की वार्षिक आय (लगभग 6,40,400 रुपये) की गणना की और संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए लागू आयकर स्लैब का उपयोग करके सटीक कर देयता 62,080 रुपये निर्धारित की। इस प्रकार, हाईकोर्ट द्वारा लागू की गई 30% की फ्लैट कटौती को खारिज कर दिया गया।
भविष्य की संभावनाओं पर:
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मृतक 27 वर्ष का था और एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी नौकरी करता था। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य मामले में संवैधानिक पीठ के फैसले का उल्लेख करते हुए, कोर्ट ने कहा कि 40 वर्ष से कम आयु के स्थायी नौकरी वाले मृतक के लिए भविष्य की संभावनाओं के लिए 50% की वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए, कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट द्वारा इसे घटाकर 40% करना उचित नहीं था।
अंतिम गणना और निर्णय
अपने विश्लेषण के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने उचित मुआवजे की फिर से गणना की। कर-पश्चात शुद्ध वार्षिक आय का निर्धारण करने, व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50% की कटौती (चूंकि मृतक अविवाहित था), भविष्य की संभावनाओं के लिए 50% जोड़ने और 17 के गुणक (multiplier) को लागू करने के बाद, निर्भरता की हानि (loss of dependency) की गणना 73,73,631 रुपये की गई।
इसमें, कोर्ट ने पारंपरिक मदों (conventional heads) के तहत 70,000 रुपये और जोड़े, जैसा कि प्रणय सेठी (सुप्रा) में निर्दिष्ट है।
अंतिम मुआवजा 74,43,631 रुपये निर्धारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया और बीमा कंपनी को यह बढ़ी हुई राशि दावा याचिका की तारीख से भुगतान की तारीख तक 6% वार्षिक ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया।