मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका खारिज

रांची एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के मोदी सरनेम केस से जुड़े मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने से इंकार कर दिया है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को खारिज कर दिया। राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बताया कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। उपस्थिति के लिए 22 मई की तिथि निर्धारित की गयी है।

उल्लेखनीय है कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था। इसकी रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2019 में रांची सहित अन्य रैलियों में कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी लगा है वह सभी चोर हैं।

हिन्दुस्थान समाचार

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