पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर मामला, दुष्कर्म पीड़िता के चाचा की जमानत याचिका खारिज।
यूपी—- पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता के चाचा की धोखाधड़ी और कूटरचना के प्रकरण में जमानत खारिज कर दी है। वह इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से जमानत पर था। हालांकि वह अन्य मामलों में तिहाड़ जेल में पहले से बंद है।
दुष्कर्म पीड़िता के चाचा ने साल 2000 में दर्ज हत्या के प्रयास के मुकदमे में कोर्ट के दस्तावेजों में व्हाइटनर(सफेदा) लगाकर स्वम पर चल रहे गैंगस्टर के अन्य मुकदमे में लाभ लिया था। जानकारी मिलने पर डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश पर 2019 में कोर्ट के रिकॉर्ड कीपर ने सदर कोतवाली में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट लिखवाई थी। इस प्रकरण में चाचा के परिजनों ने जमानत के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
अर्जी खारिज होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई थी। इस पर हाई कोर्ट ने 23 मई 2020 को जमानत मंजूर कर ली थी।
दुष्कर्म पीड़िता से आबरू मांगने वाला पुलिस अधिकारी सेवा से बर्खास्त।
राजस्थान—- गुलाबी नगरी जयपुर में विवादित पुलिस अधिकारी एसीपी कैलाश बोहरा को घुस के बदले अस्मत मांगने के आरोप में राजस्थान सरकार ने पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में इस बात की घोषणा की ।उन्होंने कहा कि कैलाश बोहरा का मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है।
बोहरा को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पूर्व सोमवार सुबह दफ्तर खुलने के पहले ही निलबन आदेश जारी किए गए थे। राजस्थान में यह पहली बार हुआ है कि किसी दागी अफसर को 24 घंटो में सेवा से बर्खास्त किया गया है।
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