गुजरात: नाबालिग से रेप के जुर्म में एक शख्स को 20 साल की सजा

मई 2021 में गुजरात के बोटाड शहर में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने वाली एक अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा सुनाई।

जिला सरकारी वकील केएम मकवाना ने कहा कि विशेष पॉक्सो न्यायाधीश वीबी राजपूत की अदालत ने आरोपी पिंटू सोलंकी को नाबालिग से बलात्कार का दोषी ठहराया और उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने कहा कि अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के प्रावधानों के तहत उत्तरजीवी के लिए 5 लाख रुपये के मुआवजे का भी आदेश दिया।

Join LAW TREND WhatsAPP Group for Legal News Updates-Click to Join

सोलंकी लड़की के परिवार का परिचित था और उनसे मिलने आता था। 25 मई 2021 की रात वह नाबालिग के घर पहुंचा और वहीं रुक गया. आधी रात के करीब जब लड़की के माता-पिता की नींद खुली तो उन्होंने अपनी बेटी को गायब पाया.

मकवाना ने कहा, “जब उन्होंने उसकी तलाश शुरू की, तो वह दौड़कर उनके पास आई और अपनी आपबीती सुनाई और सोलंकी पर उसका अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने के लिए सुनसान जगह पर ले जाने का आरोप लगाया। सोलंकी भाग गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया।”

मकवाना ने कहा कि सोलंकी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) (नाबालिग से बलात्कार) और POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों को पेश किया और उनकी जांच की और सबूत के तौर पर 29 दस्तावेजी सबूत पेश किए।

Related Articles

Latest Articles